covid 19 scheduled caste students Scholarship
नई दिल्ली. कोविड-19 (Covid 19) में अपने घर परिवार के मुखिया खोने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों की मदद की जाएगी. केंद्र सरकार की तरफ से ऐसे लोगों का सहारा देने के लिए योजना शुरू की गई है. बता दें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से ऐसे परिवारों को लाभ देने के लिए कई सारी योजनाएं शुरू की गई है. कोविड-19 में अपनों को खोने वाले परिवारों को सरकार की तरफ से लाभ दिए जाने के लिए कई सारी योजना शुरू की गई है.
लखनऊ के जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) और जिला प्रबंधक अनुगम ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोविड-19 (Covid 19) महामारी में अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जिनके मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई है तथा परिवार की वार्षिक आय रुपए तीन लाख से कम है को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित आशा योजना के तहत लाभ दिया जाएगा.
1 लाभार्थी अनुसूचित जाति का हो.
2 परिवार की वार्षिक आय अधिकतम रुपए 3 लाख हो.
3 परिवार के मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु कोविड-19 से हुई हो.
4 मृतक की आयु मृत्यु के समय 18 से 60 वर्ष के मध्य हो.
5 कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र नगर पालिका नगर निगम ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होगा.
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