छात्र का राज्य के किसी भी स्थानीय संगठन / सहायक संगठन/ सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूल में दाखिला होना अनिवार्य है.
लखनऊ. उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग (Uttar Pradesh Government) द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति के छात्रों (Financial Help for Schedule caste students) को पढ़ाई के साथ वजीफा दिया जा रहा है. जो भी छात्र 9 से 11 कक्षा में दाखिला ले चुके हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.
राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार वजीफे का लाभ चयनित विद्यार्थियों को चालू शिक्षा सत्र से ही मिलना शुरू हो जाएगा.
वजीफे आवेदन के लिए पात्रता
– कक्षा 9वीं से 11वीं तक के छात्र जो इस सत्र के लिए स्कूल में दाखिला ले चुके हों.
– छात्र के पास अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है.
– जिला स्तर पर कक्षा 8 व 10 में पास होने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिलाने के लिए लिखित परीक्षा कराई जाएगी जिसके लिए 19 जून तक निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र डीआईओएस दफ्तर में जमा कराए जाएंगे.
अनुसूचित जाति के छात्रों को मिलेगी कितनी आर्थिक सहायता?
– राज्य सरकार द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार कक्षा 9 के प्रत्येक विद्यार्थी को 75,500 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
– कक्षा 11 के प्रत्येक विद्यार्थी को 1,25,000 रुपये की धनराशि सालाना वजीफा के रूप में दी जाएगी.
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