3 साल बाद मिला दलित किशोरी को इंसाफ, रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

नई दिल्ली/बलिया. उत्तर प्रदेश के बलिया जिले (Ballia District) की एक स्थानीय कोर्ट ने बलात्कार और अपहरण के मामले में एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर् 16 वर्षीय एक दलित किशोरी (Dalit Teenager) का अपहरण कर बलात्कार (Rape) करने के मामले की सुनवाई कर रहा था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी को दलित अधिनियम, पॉक्सो तथा बलात्कार के मामले में दोषी करार देते हुए तीनों मामले में अलग-अलग आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत करते हुए पुलिस (Uttar Pradesh Police) अधीक्षक डॉ. विपिन ताडा ने कहा कि 2018 के जुलाई महीने में गांव की एक 16 साल की दलित लड़की के अपहरण और फिर रेप का मामला दर्ज किया गया था. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पीड़िता के पिता ने गांव के ही युवक राहुल कुमार साहनी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था.

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इन धाराओं के तहत दर्ज किया गया मामला
उन्होंने कहा कि पिता की तहरीर पर राहुल कुमार साहनी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, पॉक्सो तथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया था. ताडा ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश शिव कुमार द्वितीय की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी राहुल कुमार साहनी को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई और जुर्माना लगाया.

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उन्होंने बताया कि अदालत ने अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि का आधा भाग पीड़िता को देने तथा जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी की चल-अचल संपत्ति से अर्थदंड की राशि वसूल करने का आदेश दिया.

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