बलिया जिले (Ballia District) की एक अदालत ने दलित किशोरी (Dalit Girl) को शादी का झांसा देकर तकरीबन तीन वर्ष तक उसका यौन शोषण करने के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
बलिया : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बलिया जिले (Ballia District) की एक अदालत ने दलित किशोरी (Dalit Girl Rape) को शादी का झांसा देकर तकरीबन तीन वर्ष तक उसका यौन शोषण करने के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार बलिया जिले (Ballia District) के दुबहर थाना क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय दलित किशोरी (Dalit Girl Rape) के साथ उसी के गांव के आलोक कुमार सिंह ने 2013 में शादी का झांसा देकर तकरीबन तीन वर्ष तक उसका यौन शोषण किया.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक सिंह ने लड़की से बलात्कार किया और उससे शादी करने से इनकार कर दिया, एवं उसने उसे जातिसूचक अपशब्द बोलकर जान से मारने की धमकी भी दी.
अपर जिला जज ओमकार शुक्ला ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को आरोपी आलोक कुमार सिंह को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा उसपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
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