छात्रों द्वारा ज्ञापन सौंपे जाने के बाद प्राचार्य ने आश्वसन दिया कि राज्य सरकार व विश्वविद्यालय के आदेश का हम पालन करेंगे.
नई दिल्ली. यूपी सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति के कक्षा 10 से ऊपर की कक्षाओं में पढ़ने वाले आर्थिकतौर पर कमजोर व गरीब जरूरतमंद छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं. राज्य सरकार द्वारा दी जा रही इस छात्रवृति के लिए कक्षा 11 व 12 के साथ स्नातक, परास्नातक, मैनेजमेंट, इंजीनियरिगं, मेडिकल, नर्सिंग आदि पाठ्यक्रमों से संबंधित छात्र-छात्राएं आवेदन कर सकते है.
इस योजना के अंतर्गत राज्य के शिक्षा प्राधिकरण द्वारा ब्लैकलिस्ट किये गए, कॉलेजों तथा स्कूलों के उम्मीदवार छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए मान्य नहीं हैं.
स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है.
कैसे कर सकते हैं आवेदन?
-स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए छात्रों को राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट जाना होगा
– स्क्रीन पर दिए गए छात्र टैब पर क्लिक करके आपने पंजीकरण के इच्छित घटक का चयन करें.
– पंजीकरण की आईडी को पासवर्ड और जन्म तिथि के साथ लॉगिन करें.
– सभी महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, आवेदन फॉर्म में अपना विवरण भरें.
-फॉर्म भरने के बाद जो दस्तावेज मांगे गए हैं उन्हें राज्य सरकार की साइट पर अपलोड करें.
– इसके बाद समिट पर क्लिक करें.
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