कांशीराम के अनमोल विचार…
Punjab and Haryana High Court
फोन पर जातिसूचक टिप्पणी करना SC/ST ACT के तहत अपराध नहीं : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) की एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि अगर व्यक्ति अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) समुदाय के किसी व्यक्ति के खिलाफ फ़ोन पर जातिसूचक टिप्पणी करता है तो यह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के तहत अपराध नहीं है. न्यायमूर्ति …
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