जयपुर : राजस्थान पुलिस (Rajasthan Police) दलित वर्ग (Dalits) के लोगों की शादियों (Dalits Marriages) में रुकावट पैदा करने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करेगी.
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉ रवि प्रकाश ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किये हैं. इसमें कहा गया है कि दलित वर्ग के लोगों के विवाह समारोह में दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने देने, बारातियों से मारपीट करने तथा बैंड नहीं बजाने देने इत्यादि कार्य (अस्पृश्यता) (Untouchability) संविधान के अनुच्छेद 17 (Article 17 of the Constitution) का उल्लंघन है एवं गैर कानूनी है. ऐसे कृत्यों को रोकना पुलिस एवं प्रशासन का उत्तरदायित्व है.
एक बयान के अनुसार पुलिस अधिकारियों से कहा गया है कि वे इस प्रकार की घटनाओं को रोकने तथा ऐसी घटना के पश्चात कानूनी कार्रवाई करने के लिए विशेष सतर्कता बरतें.
समस्त थाना अधिकारियों को उनके थाना क्षेत्रों में ऐसे स्थानों को चिह्नित कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है, जहां पर दलित वर्ग एवं अन्य वर्गों में किसी प्रकार का तनाव या विवाद चल रहा है या वहां पर पूर्व में इस प्रकार की घटनाएं हुई हों.
उल्लेखनीय है कि राज्य में दलित वर्ग के लोगों की बारात (Dalits Marriages) पर पथराव सहित कुछ घटनाएं लगातार सामने आती हैं.