हरियाणा सरकार अब 6 लाख से ज्यादा सालाना आय पर पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ (Benefits of reservation to backward classes) नहीं देगी.
SC, ST, OBC Reservation : अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के मामले में खुली प्रतियोगिता के अलावा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण क्रमशः 16.66%, 7.5% और 25.85 प्रतिशत है.