नई दिल्ली/बारीपदा (ओडिशा) : ओडिशा (Odisha) के मयूरभंज जिले (Mayurbhanj District) में एक स्थानीय अदालत ने 55 वर्षीय एक आदिवासी महिला से बलात्कार (Rape with Tribal Woman) के जुर्म में दो लोगों को 20 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई है.
रयरंगपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार ने दोनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. आदिवासी महिला से रेप (Rape with Tribal Woman) की यह घटना 2017 में हुई थी.
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बदामपहाड़ पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लंगलसिला गांव के निवासियों अजित कुमार गिरि (35) और बलराम नाइक (25) ने दिसंबर 2017 में एक निर्माणाधीन मकान में महिला से बलात्कार किया था.
अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज दास ने बताया कि अदालत ने पीड़िता के बयान, चिकित्सीय रिपोर्ट और 15 गवाहों के बयान के आधार पर सोमवार को आदेश पारित किया.