लखनऊ/हमीरपुर. उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक दलित किशोरी को न्याय मिला (HamirPur Dalit Rape Case) है. दलित किशोरी के साथ रेप के मामले में पूर्व प्रधान के बेटे को 7 साल की जेल हुई है. पूर्व प्रधान के बेटे द्वारा दलित किशोरी के दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए हमीरपुर जिले की एक विशेष अदालत ने माना कि दलित समुदाय की 17 साल की एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने और उसका गर्भपात कराने के मामले में दोषी पाए जाने के बाद पूर्व प्रधान के बेटे को सात साल के कैद की सजा सुनाई.
इसके साथ ही कोर्ट ने पूर्व प्रधान के बेटे पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. न्यूज एजेंसी भाषा से बातचीत के दौरान अभियोजन अधिकारी (SPO) चंद्रिका प्रसाद ने कहा कि सुमेरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले अनुसूचित जाति समुदाय के एक व्यक्ति ने 30 जून 2007 को पुलिस में एफआईआर (FIR) दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 10 फरवरी 2007 वह पत्नी के साथ मजदूरी करने गया था और घर में उसकी 17 साल की बेटी अकेली थी.
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तमंचा लेकर दलित के घर पहुंचा था लड़का
नाबालिग को घर में अकेला पाकर पूर्व प्रधान का बेटा दलित के घर तमंचा लेकर घर पहुंचा. युवक ने दलित लड़की को जान से मारने की धमकी दी और तमंचे का डर दिखाकर दुष्कर्म किया. पीड़ित पिता का कहना है कि बेटी ने उन्होंने रेप की बात डर की वजह से किसी को नहीं बताई. जब बेटी ने घर में यह बात बताई तब तक वो गर्भवती हो गई थी.
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