नई दिल्ली/हिसार : ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क (Human Rights Law Network) की तरफ से गांव भाटला (Bhatla) के गुरु रविदास मंदिर (Guru Ravidas Mandir) में कानूनी जागरूकता व सहायता शिविर का आयोजन किया. इस जागरूकता शिविर का मकसद गांव के गरीब व वंचित समाज के लोगों को कानून के प्रति जागरूक करना व उनकी कानूनी सहायता करना था. इस कानूनी जागरूकता शिविर में 60 से अधिक महिला व पुरुष ग्रामीणों ने हिस्सा लिया.
इस शिविर में आए वकीलों ने ग्रामीणों को घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act), भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code), जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (Juvenile Justice Act), भारतीय संविधान (Indian Constitution), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम (Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act), पंचायती राज अधिनियम (Panchayati Raj Act) जैसे कानूनों की जानकारी दी . कानूनी जानकारी देने के बाद लोगों ने अपनी अपनी-अपनी समस्याओं के बारे लिखित में मौके पर आए हुए अधिवक्ताओं को दी जिस बारे उनको आश्वासन दिया गया कि उनकी पूरी कानूनी मदद की जाएगी.
प्रदेश संयोजक एडवोकेट रजत कलसन (Advocate Rajat Kalsan) ने बताया कि लोगों में कानूनी जागरूकता का अभाव है तथा कानूनी समस्याओं को लेकर वे घरों से निकलने में हिचकते हैं तथा उन्हें कानूनी कार्रवाई में होने वाले भारी-भरकम खर्चे का भी डर रहता है. इसलिए अब ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क (Human Rights Law Network) हर गांव में जाकर लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराएग तथा उन्होंने कानूनी तौर पर जागरूक भी करेगा.
इस कानूनी जागरूकता शिविर में अधिवक्ता रोहित कलसन (Advocate Rohit Kalsan) ने एससी/एसटी एक्ट (SC/ST Act) तथा अधिवक्ता दीपक सैनी ने घरेलू हिंसा अधिनियम तथा अधिवक्ता प्रवेश महिपाल ने महिला हिंसा के विरुद्ध कानूनों पर अधिवक्ता मलकीत सिंह ने किशोर न्याय अधिनियम व अधिवक्ता अजय कुमार भारत के संविधान के बारे में लोगों को जानकारी दी .
इस कानूनी जागरूकता शिविर में भाटला गांव के मानवाधिकार कार्यकर्ता अजय भाटला, विकास भाटला, सुनील दहिया, अमिताभ दहिया, राजकुमार, जयभगवान सोडी, भगत सिंह, उमेद सिंह, भारत सिंह, रामविलास, जयवीर, व दर्जनों लोग मौजूद रहे .