How SC Students studying in classes IX & X get Pre-Matric Scholarship:
9वीं और 10वीं कक्षा (IX & X Class) में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों (Scheduled Caste Students) के लिए भारत सरकार की तरफ से प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना चलाई जाती है. इस केंद्र प्रायोजित योजना को राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन के माध्यम से लागू किया जाता है.
इस योजना का उद्देश्य एससी स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों को माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर स्कूल छोड़ देने से रोकना और शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है. इसके अलावा इसका मकसद प्री-मैट्रिक चरण की कक्षा IX और X में अनुसूचित जाति के बच्चों की भागीदारी में सुधार करना है, ताकि वे बेहतर प्रदर्शन करें.
आइये अब आपके बताते हैं 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले SC छात्र प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप कैसे पा सकते हैं..
दरअसल, यह योजना केवल भारत में पढ़ने के लिए दी जाती है और उस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, जहां से आवेदक यानि छात्र का संबंध है, जहां वह अधिवासित (domiciled) है.
पात्रता की शर्तें:
1.छात्र अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) का होना चाहिए.
2. उसके माता-पिता / अभिभावक की आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.
3. उसे कोई अन्य केंद्रीय वित्त पोषित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति नहीं मिली होनी चाहिए.
4. हालांकि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के डिर्पाटमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों द्वारा लाभ उठाया जा सकता है.
5. छात्र केंद्र/राज्य बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या सरकारी स्कूल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी स्कूल में नियमित, फुल टाइम स्टूडेंट होना चाहिए.
6. किसी भी कक्षा में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी.यदि कोई छात्र एक कक्षा दोहराता है, तो उसे उस कक्षा के लिए एक दूसरे (या बाद में) वर्ष के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी.
आय सीमा:
जिन छात्रों के माता-पिता/ अभिभावकों की आय सभी स्रोतों से 2,50,000 / – (प्रति वर्ष केवल दो लाख पचास हजार रुपये) अधिक नहीं है, उन्हें वार्षिक पाठ्यक्रम/छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा.
छात्रवृत्ति की दर:
आवेदन कैसे करें:
1. यह योजना राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों और प्रशासनों के माध्यम से लागू की जाती है.
2. सभी राज्य सरकारें/ केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन उचित समय पर योजना को प्रचारित करते हैं और राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में और अपने संबंधित वेबसाइटों और अन्य मीडिया संगठनों के माध्यम से स्थानीय भाषा में एक विज्ञापन जारी करके आवेदन आमंत्रित करते हैं.
3. आवेदक को निर्धारित प्राधिकारी को पूरा आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए जैसा कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से पहले नीचे दिया गया हो.
4. राज्य सरकार स्थानीय भाषा में एक उपयुक्त आवेदन पत्र अपनी वेबसाइटों पर रख सकती है. स्कूल प्रशासन को ये फॉर्म पात्र छात्रों द्वारा भरवाने के बाद उन्हें ब्लॉक/जिला स्तर के अधिकारियों को भेजना होता हैं.
5. राज्य सरकारें/ संघ शासित राज्य के प्रशासक योजना के तहत छात्रवृत्ति को मंजूरी देने की शक्तियों को जिला/ब्लॉक स्तर के अधिकारियों/संस्थानों के प्रमुखों को सौंपते हैं.
विवरण योजना / दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं;
Scm_guidelines_06092019
Funding pattern for pre-Matric Scholarship Scheme for SC Students studying in class IX and X for the year 2019-20 (size :4.09MB)
Scheme Document of Pre Matric Scholarship to the Scheduled Castes Students Revised w.e.f. 2017-18
Source : Ministry of Social Justice and Empowerment
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