Rajasthan Jalore : पीड़ित परिवार के सदस्यों ने उसके बाद पुलिस से संपर्क किया और पुजारी के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम (Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act) के तहत मामला दर्ज कराया.