उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में समाज कल्याण विकास विभाग अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) के बेरोजगारों को स्वत: रोजगार योजना के तहत कर्ज देगा. खास बात यह है कि इस ऋण में लाभार्थियों को ब्याज नहीं देना होगा.
इसके अंतर्गत दुकान निर्माण में 10 साल व लॉन्ड्री के लिए मिले कर्ज को 5 वर्षों में जमा करना होगा. बिना ब्याज के आसान किस्तों में मात्र मूलधन ही जमा करना होगा.
एक रिपोर्ट के अनुसार, समाज कल्याण (विकास) विभाग दुकान निर्माण के लिए बेरोजगारों को 78 हजार रुपये कर्ज दे रहा है. इसके तहत लाभार्थी को बिना ब्याज के 68 हजार रुपये ही जमा कराने होंगे. विभाग की तरफ से 10 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा. इसके अलावा मूलधन को भी आसान किस्तों में 10 सालों में जमा करना होगा.
Lockdown में खुशखबरी: अनुसूचित जाति के छात्रों को अगले 6 दिनों में मिलेगी स्कॉलरशिप
इस आर्थिक सहायता को पाने के लिए अनुसूचित जाति के शहरी बेरोजगारों को 56 हजार 480 रुपये व ग्रामीण क्षेत्र में 46 हजार 80 रुपये का सालाना अय प्रमाण पत्र देना होगा.
धोबी समाज के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति के लिए लॉन्ड्री स्थापित करने के लिए 3 लाख का ऋण दिया जा रहा है. लॉन्ड्री व ड्राइक्लीनिंग योजना में भी लाभार्थी को 10 हजार का अनुदान दिया जाएगा, जबकि ब्याज भी मुफ्त रहेगा.
9वीं-10वीं कक्षा में पढ़ने वाले SC Students ऐसे पा सकते हैं प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप | Full Details
यह मासिक किस्तों में 5 वर्षों में जमा करना होगा. इस योजना में भी शहरी बेरोजगारों को 56 हजार 460 रुपये व ग्रामीण क्षेत्र में 46 हजार 80 रुपये का सालाना आय प्रमाण पत्र देना होगा. योजनाओं में लाभान्वित होने के लिए 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं.
इस राज्य के SC/ST/OBC छात्रों के लिए खुशखबरी, यहां आरक्षण हुआ लागू
(अधिक जानकारी हासिल करते रहने और ऐसी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए Dalit Awaaz.com के फेसबुक पेज को Like करें और Twitter पर फॉलो जरूर करें…)