Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989 : अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत अधिनियम में 5 अध्याय तथा कुल 23 धाराएं हैं. यह अधिनियम इस बात का प्रावधान करता है कि जब भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अतिरिक्त कोई व्यक्ति किसी भी तरह से किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करेगा, उसके खिलाफ अपराध करेगा, तो उसके विरुद्ध यह कानूनी कार्यवाही की जाएगी.
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम की धाराएं | Sc St Act 1989 Sections List
1-संक्षिप्त नाम, विस्तारऔर प्रारम्भ
2-परिभाषाएं
3-अत्याचार के अपराधों के लिए दंड
4-कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड
5-पश्चातवर्ती दोषसिद्धि के लिए वर्धित दंड
6-भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना
7-कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का समपहरण
8-अपराधों के बारे में उपधारणा
9-शक्तियों का प्रदान किया जाना
10-ऐसे व्यक्ति का हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है
11-किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात् उसमें प्रवेश करने की दशा में प्रक्रिया
12-ऐसे व्यक्तियों के, जिनके विरुद्ध धारा 10 के अधीन भावेश किया गया है, माप गौर फोटो आदि लेना
13-धारा 10 के अधीन आदेश के अनुपालन के लिए शास्ति
14-विशेष न्यायालय
15-विशेष लोक अभियोजक
16-राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति
17-विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही
18-अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहित की धारा 438 का लागू न होना
19-इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए वेषी व्यक्तियों को संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंध का लागू न होना
20-अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना
21-अधिनियम का प्रभावी क्रियान्च्यन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य
22-सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण
23-नियम बनाने की शक्ति
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