नई दिल्ली: अनुसूचित जाति समाज (Scheduled Caste Community) के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में दर्ज केस को खारिज करने के लिए क्रिकेटर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) द्वारा दायर अर्जी पर शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में सुनवाई हुई. युवराज पर हरियाणा (Haryana) के हांसी थाना (Hansi Police Station) शहर में अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम (SC/ST Act) व भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत मामला दर्ज है.
सुनवाई के दौरान युवराज सिंह (Yuvraj Singh) की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बाली ने हाईकोर्ट की बेंच के समक्ष कहा कि वे इस मामले में एक रिजॉइंडर फाइल करना चाहते हैं इसलिए उन्हें समय दिया जाए, जिस पर शिकायतकर्ता वकील रजत कलसन (Advocate Rajat Kalsan) के अधिवक्ता अर्जुन श्योराण ने कहा कि इस मामले में पहले ही बहुत समय दिया जा चुका है तथा आज की पेशी अंतिम बहस के लिए मुकर्रर थी और वे इस मामले में बहस करना चाहते हैं, इसलिए इस मामले में बहस सुनी जाए.
इस दौरान बेंच ने सरकारी वकील से जांच का स्टेटस पूछते हुए कहा कि क्या युवराज सिंह को और जांच में शामिल किया गया है? इस पर सरकारी वकील ने आरोप लगाया कि युवराज सिंह एक बार जांच में शामिल हुए हैं. उनकी तरफ से जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है और तथा ना ही उनकी तरफ से अपना मोबाइल फोन पुलिस को सौंपा गया है.
इस पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने युवराज सिंह के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आप जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो अदालत इस मामले में युवराज सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में लगाई गई रोक को हटाने से गुरेज नहीं करेगी. इस पर युवराज सिंह के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता युवराज सिंह दुबई गए हैं और आते ही वह जांच में शामिल होकर पूरा सहयोग करेंगे.
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता अर्जुन श्योराण ने अदालत से कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई की जल्द ही कोई तारीख दी जाए, जिस पर कोर्ट ने अगली तारीख 6 सितंबर मुकर्रर की.
गौरतलब है कि युवराज ने अनुसूचित जाति समाज के खिलाफ अपमानजनक व आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके चलते उसके खिलाफ दलित अधिकार कार्यकर्ता रजत कलसन ने हांसी थाना शहर में एससी एसटी एक्ट व आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था. इस मुकदमे को खारिज कराने के लिए युवराज सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने युवराज के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी.