Reservation Facts : 2.07.1997 से पहले अनुसूचित जाति (Scheduled Caste), अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) ओबीसी के लिए आरक्षण (Reservation) रिक्ति आधारित रोस्टर के माध्यम से लागू किया गया था, जिसमें आरक्षित रिक्तियों की गणना रिक्तियों की कुल संख्या पर निर्भर करती थी. आर के सभरवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि कैडर में आरक्षण (Reservation) की गणना कैडर में पदों की कुल संख्या के आधार पर की जानी चाहिए, न कि रिक्तियों के आधार पर.
इसका अर्थ है कि यदि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण (Reservation for Scheduled Castes) 15% है और एक ग्रेड में संवर्ग की संख्या 100 है, तो 15 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे अर्थात किसी भी समय संवर्ग में 15 पद आरक्षण द्वारा नियुक्त अनुसूचित जाति के पास होने चाहिए. जब भी उनका प्रतिनिधित्व कम होगा, उसे पूरा किया जाएगा.
Source : https://jfasj.org/
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