नई दिल्ली/हांसी: हरियाणा (Haryana) के गांव रामायण के गुरु रविदास धर्मशाला में ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क (Human Rights Law Network) की तरफ से कानूनी जागरूकता व सहायता शिविर का आयोजन किया. इस जागरूकता शिविर का मकसद गांव के गरीब व वंचित समाज के लोगों को कानून के प्रति जागरूक करना व उनकी कानूनी सहायता करना था. इस कानूनी जागरूकता शिविर में 70 से अधिक महिला व पुरुष ग्रामीणों ने हिस्सा लिया.
इस शिविर में आए वकीलों ने ग्रामीणों को, प्रशासनिक समस्याओं, बिजली बिल व मीटर से संबंधित समस्याओं, मजदूरी व मजदूरों से संबंधित कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, जूनाइल जस्टिस एक्ट, भारतीय संविधान, अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम जैसे कानूनों की जानकारी दी . कानूनी जानकारी देने के बाद लोगों ने अपनी अपनी-अपनी समस्याओं के बारे में बताया व लिखित में मौके पर आए हुए अधिवक्ताओं को शिकायत दी, जिस बारे में उनको आश्वासन दिया गया कि उनकी पूरी कानूनी मदद की जाएगी.
संगठन के प्रदेश संयोजक वकील रजत कलसन (Advocate Rajat Kalsan) ने बताया की सरकार का दायित्व है कि लोगों तक पूरी कानूनी जानकारी पहुंचे परंतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास पर्याप्त नहीं है. आम जनता भी कानूनी समस्याओं को लेकर घरों से निकलने में हिचकते हैं तथा उन्हें कानूनी कार्रवाई में होने वाले भारी-भरकम खर्चे का भी डर रहता है. इसलिए अब ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क (Human Rights Law Network) हर गांव में जाकर लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा तथा उन्होंने कानूनी तौर पर जागरूक भी करेगा. उन्होंने अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम (SC/ST Act) की जानकारी दी.
गांव रामायण में इस कानूनी जागरूकता शिविर में अधिवक्ता रोहित कलसन ने प्रशासनिक सामान्य कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम तथा अधिवक्ता दीपक सैनी ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सेक्सल ऑफन्स एक्ट तथा अधिवक्ता प्रवेश महिपाल ने महिला हिंसा के विरुद्ध कानूनों पर अधिवक्ता मलकीत सिंह ने किशोर न्याय अधिनियम व आरटीआई एक्ट संविधान के बारे में लोगों को जानकारी दी.
इस कानूनी जागरूकता शिविर में मानवाधिकार कार्यकर्ता अजय भाटला डॉ सुशील, संजय बौद्ध, बलजीत, राजेश,शिव कुमार, विकास, प्रमोद, सतीश, हरीश, प्रेम बौद्ध,अमन, टोनी, रोबिन, अंकुश, विक्रम नरड़, सुरेशपाल, संजीव बामनिया, अशोक धानिया, कुलदीप व दर्जनों लोग मौजूद रहे.