नई दिल्ली. पहले हाथरस (Hathras Gang Rape-Murders Case), फिर दिल्ली कैंट (Delhi Cantt Dalit Girl Gang Rape and Murder Case) और अब पश्चिमी दिल्ली/गुड़गांव. दलित बेटियों (Dalit Daughters) के साथ नाइंसाफी नहीं रूक रही हैं. दिल्ली कैंट का मामला अभी शांत भी नहीं पड़ा था कि पश्चिमी दिल्ली (West Delhi) में रहने वाली एक 13 वर्षीय दलित लड़की (Dalit Girl) के साथ उसके मकान मालिक के एक रिश्तेदार द्वारा गुड़गांव (Gurugram) में कथित रेप एवं हत्या करने का मामला सामने आया है. केवल यही नहीं, यहां भी दलित बच्ची के गरीब पिता पर लड़की के अंतिम संस्कार का दबाव डाला गया था. यह जानकारी पीड़िता के माता-पिता और पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी से प्राप्त हुई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के विरुद्ध गुड़गांव (Gurugram) में आईपीसी की विभिन्न धाराओं, POCSO Act और एससी/एसटी एक्ट (SC/ST Act) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के अनुसार, पीड़िता के दिहाड़ी मजदूर पिता ने कहा कि उसने पिछले महीने मकान मालिक के कहने पर अपनी बेटी को आरोपी प्रवीण के गुड़गांव (Gurugram) स्थित घर पर काम करने को भेजा था. मृतका दलित बच्ची के पिता के अनुसार, आरोपी ने दावा किया कि लड़की की बीमारी के कारण मृत्यु हुई और उनपर लड़की के अंतिम संस्कार का दबाव भी डाला गया था. पड़ोसियों के हस्तक्षेप करने के बाद उनकी सलाह पर बच्ची के पिता ने पुलिस को कॉल की. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी बच्ची के चेहरे और प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोटें होने की बात सामने आई. रिपोर्ट में रेप की भी पुष्टि हुई. पुलिस मामले में मकान मालिक एवं उसकी पत्नी की कथित संलिप्तता की जांच कर रही है.
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अखबार से बात करते हुए पीड़ित के पिता, जो एक दिहाड़ी मजदूर हैं, ने कहा कि पिछले महीने मकान मालिक के कहने पर जो “परिवार की तरह था”, उसने अपनी बेटी को गिरफ्तार आरोपी प्रवीण के साथ गुड़गांव स्थित उसके घर में काम करने की इजाजत दी थी.
पिता की ओर से दर्ज एफआईआर के अनुसार, उसकी मकान मालकिन ने उससे कहा था कि उसके भाई की एक छोटी बेटी है और अगर वह अपनी बेटी को उसके घर भेज देता है तो इस बच्ची के साथ खेल सकती है और कुछ समय के लिए परिवार के साथ रह सकती है. इसके बाद मकान मालिकन उसे 17 जुलाई को ले गई थी.
उन्होंने कहा कि 23 अगस्त की दोपहर करीब 3 बजे उन्हें मकान मालिक का फोन आया और उन्हें बताया गया कि कि उनकी बेटी की मौत फूड प्वाइजनिंग से हुई है. करीब 4 घंटे के बाद आरोपी प्रवीण, मकान मालिकन और दो अन्य लोग लड़की के शव को एक निजी एम्बुलेंस के जरिये दिल्ली लेकर आ गए.
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प्राथमिकी में कहा गया है कि लड़की के पिता को अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने के लिए कहा गया था. बच्ची के पिता ने अखबार से कहा कि ‘उनके पास लकड़ी और पूजा का सामान था और वे उसका दाह संस्कार करने के लिए तैयार थे. हम अनजान थे… हमारे पड़ोसियों ने दाह संस्कार रोक दिया. उन्होंने हमें मेरी बेटी के शरीर की जांच करने के लिए कहा. जब हमने बच्ची के शव को देखा तो दंग रह गए. उसके चेहरे और पीठ पर चोट के निशान थे. हमें कतई नहीं पता था कि वे उसे मार डालेंगे. हम डर गए और पुलिस को फोन किया’.
बाबू जगजीवन राम अस्पताल के डॉक्टरों ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा है कि लड़की की मौत मैनुअली दम घोंटने के कारण हुई है. रिपोर्ट में योनि और गुदा यौन उत्पीड़न के सकारात्मक सबूत होने की बात भी कही गई है और सभी जख्म मरने से पहले के हैं.
बच्ची (Dalit Girl) की मां जो घरों में साफ-सफाई का काम करती हैं, ने कहा कि, “मकान मालिक और उसकी पत्नी ने हमसे झूठ बोला. हमने उनका सम्मान किया और उन्होंने मेरी बेटी को मार डाला. मैं चाहती हूं कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए. रक्षा बंधन पर मैंने उन्हें फोन किया और मुझे पता देने के लिए विनती की ताकि मैं अपनी बेटी को देख सकूं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. काश, मुझे पता होता कि वे मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हैं”.
मूलरूप से बिहार के रहने वाली मृतक Dalit Girl अपने तीन छोटे भाई-बहनों और माता-पिता के साथ यहां किराए के मकान में रहती थी.
दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमने परिवार द्वारा की गई पीसीआर कॉल और पोस्टमॉर्टम के सभी विवरण गुड़गांव पुलिस को भेज दिए. यह पाया गया कि गुड़गांव (Gurugram) में लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया और उसके शव को दिल्ली लाया गया.
गुड़गांव के एसीपी (वेस्ट) राजिंदर ने कहा कि, “माता-पिता की शिकायत पर हमने प्रवीण और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. बच्ची के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए दिल्ली के एक अस्पताल भेज दिया गया. हमें उनसे एक रिपोर्ट मिली, जिसमें कहा गया था कि लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया था. हमने अब बलात्कार की धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया गया है.”
शुरुआत में 25 अगस्त को गुड़गांव (Gurugram) में इस बाबत हत्या और आपराधिक साजिश की धाराओं, एससी/एसटी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.